उत्तरप्रदेश के बरेली में मुस्लिम सब्जी विक्रेता पर एफआईआर दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि सब्जी विक्रेता ने हिंदू आबादी में घर-घर बेची जाने वाली सब्जी पर पेशाब की। इस मामले को लेकर पुलिस भी सकते में हैं, लेकिन तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 153ए (उपद्रव को उकसाने का प्रयास), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 270 (संक्रमण फैलाना), 269 (सार्वजनिक स्थान पर रोग का संक्रमण फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। (FIR Against Muslim Seller)
प्रेमनगर थाना पुलिस को तहरीर देने वाले कर्मचारी नगर रोड के पास रहने वाले दुर्गेश कुमार गुप्ता कहना है कि दोपहर लगभग तीन बजे कैलाश अस्पताल के पास जनकपुरी में एक सब्जी बेचने वाला सब्जियों के ऊपर पेशाब कर रहा था। पूछने पर उसने अपना नाम शरीफ खां, निवासी परतापुर चौधरी बताया। इस क्षेत्र इज्जतनगर थाना क्षेत्र में आता है।
दुर्गेश गुप्ता ने अनुसार, सब्जी विक्रेता ने पूछताछ में यह भी कहा कि ये सब्जियां इसी हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में बेचूंगा। दुर्गेश कुमार गुप्ता ने तहरीर में कहा है कि इस सब्जी विक्रेता ने आम जनमानस के स्वास्थ्य को खराब करने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य किया गया है, जिससे संक्रमण फैले और जीवन पर संकट आए।
उन्होंने इस घटना को देखने वालों में प्रवेंद्र कुमार, प्रवीण चौधरी और ओमकार सिंह का नाम भी बतौर गवाह लिखा है। दुर्गेश कुमार गुप्ता हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े बताए जा रहे हैं। (FIR Against Muslim Seller)
इस मामले में शरीफ खां के बेटे आसिफ ने इंडस न्यूज को बताया कि 30-35 साल से पिता सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। सूचना मिलने पर थाने आए, तब पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बेची जाने वाली सब्जी पर पेशाब करने का आरोप लगाया गया है।
यहां बता दें, बीते समय में देशभर से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब मुस्लिम फल बेचने वाले, चूड़ी बेचने वाले या सब्जी बेचने वालों पर इस तरह के आरोप लगे है कि वे थूक लगाकर या उनको किसी तरह दूषित करके हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे थे। अक्सर ऐसे मामलों में ठेली-रेहड़ी लगाने वालों की पिटाई भी हुई और मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
बरेली के ताजा मामले में एक वीडियो भी बताई जा रही है, जिसमें सब्जी विक्रेता को पेशाब करते देखा गया है, हालांकि इस मामले की पुष्टि इंडस न्यूज नहीं करता। कहा यह जा रहा है कि ठेले के निचले हिस्से में भी सब्जी रखी थी, जहां पेशाब करते वक्त छींटें गई थीं। वहीं, आरोपी पक्ष का कहना है कि ठेला खड़ा करके पेशाब करना तो हो सकता है, लेकिन 55 साल की उम्र में यही काम करते हुए ऐसा बदनुमा दाग पहली बार लगा है। (FIR Against Muslim Seller)
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