बरेली: पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत चिन्हित किये गये मुकदमें में आज दिनांक 24.05.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के कुशल नेतृत्व एवं पुलिस अधीक्षक नगर / नोडल अधिकारी ऑपरेशन कनविक्शन जनपद बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के कम में सजा करायी गयी!
वादी द्वारा बताया कि दिनाँक 27.08.2016 को अभियुक्त रमनपाल पुत्र दुर्गविजय सिंह नि० ग्राम व थाना मूसाझाँग जनपद बदायूँ मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया और 10 दिन तक पंजाब व दिल्ली में रखा और उसके साथ बलात्कार किया जिसके सम्बन्ध में थाना-भमौरा पर मु0अ0सं0 217/2016 धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट दर्ज हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 06 गवाह पेश किये गये जिसमें आज दिनाँक 24.05.2025 को मा० न्याया० पॉक्सों-01 कोर्ट बरेली द्वारा अभियुक्त रमनपाल पुत्र दुर्गविजय सिंह नि० ग्राम व थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ को दोषसिद्ध करते हुए धारा-363 भादवि0 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु० अर्थदण्ड व धारा-366 भादवि0 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। व अभियुक्त कल्लू उर्फ जगपाल पुत्र दुर्गविजय सिंह नि० ग्राम व थाना मूसाझाँग जनपद बदायूँ को दोषमुक्त किया गया।
(कुल अर्थदण्ड -15,000 रु०)
सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस व अभियोजन कर्मियों का विवरण-
01-सुश्री अंशिका वर्मा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी / नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्वेक्शन जनपद बरेली।
02-श्री सरनाम सिंह विशेष लोक अभियोजक मा० न्यायालय पाक्सों कोर्ट-01 बरेली।
03-विवेचक उ०नि० श्री सत्यवीर सिंह वर्तमान तैनाती थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।
04-हे0का0 नसीम उल्लाह कोर्ट मोहर्रिर पाक्सों कोर्ट 01 बरेली।
05-हे0का0 नेत्रपाल सिंह कोर्ट पैरोकार थाना-भमौरा जनपद बरेली।


