बरेली: श्रीमती गीता पत्नी रमेश कुमार नि० ग्राम पीपलसाना चौधरी थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ने बताया कि दिनाँक 22.04.2025 को गाँव के सत्यम पुत्र रूपकिशोर की शादी की दावत चल रही थी मेरे पति भी दावत में गये थे दावत में डीजे को लेकर विवाद हो गया रूपकिशोर शराब पीकर मेरे पति को गॉलिया देने लगा मेरे पति ने मना किया तो सत्यम व रूपकिशोर ने मेरे पति को लाठी डण्डों से बुरी तरह पीटा जिससें मेरे पति के सिर में गम्भीर चोटें लग गयी जिससे मेरे पति बेहोश हो गये और ईलाज के दौरान मुत्यु हो गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना-भोजीपुरा पर मु०अ०सं० 227/2024 धारा-304/504/506 भादवि० दर्ज हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 06 गवाह पेश किये गये जिसमें आज दिनाँक 22.05. 2025 को मा० न्याया० एफटीसी-01 कोर्ट बरेली द्वारा अभियुक्त रूपकिशोर पुत्र बेनीराम नि० ग्राम पीपलसाना चौधरी थाना मोजीपुरा जनपद बरेली को दोषसिद्ध करते हुए धारा-304 भादवि0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रू0 के अर्थदण्ड व धारा-504/506 भादवि0 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना करना पड़ेगा!
सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस व अभियोजन कर्मियों का विवरण-
01-श्री मानुष पारीक पुलिस अधीक्षक नगर / नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली।
02-श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एडीजीसी एफटीसी-01 कोर्ट बरेली।
03-विवेचक उ०नि० रिंकू कुमार वर्तमान तैनाती पुलिस लाईन जनपद बरेली।
04-हे0का0 652 नरेश कुमार कोर्ट मोहर्रिर एफटीसी-01 कोर्ट बरेली।
05-का0 जयप्रकाश कोर्ट पैरोकार थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।


