कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा.यानी 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर पाएंगे. प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है.कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे. उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में डालते हुए गली-मोहल्लों और नुक्कड़ पर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर खोलना संभव नहीं होगा।(Coaching of children below 16 years of age stopped)
देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार नए गाइडलाइन लाई है। इस रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बीते दिन इन संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा…
Highlights-
: शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले टीचर संस्थानों में मान्य ही होंगे
: कोचिंग पड़ने के लिए विधार्थी की उम्र 16 वर्ष अनिवार्य
: गाइडलाइन के अनुसार नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का जुर्माना
: कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी. जिस पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम सामग्री,हॉस्टल की सुविधा व फीस आदि का पूरा विवरण देना होगा…
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