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Thursday, May 1, 2025
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महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अध्यादेश लाने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं. कार्मिक विभाग इस मामले के विभिन्न पहलुओं और विकल्पों पर विचार कर रहा है. धामी ने यह भी कहा है कि “इस विषय में हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है. आश्वस्त रहें, मातृशक्ति के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाएगी.” (Uttarakhand Reservation for Women)

महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि “इस मामले में सरकार कानूनी मशविरा लेते हुए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आरक्षण पर रोक के फैसले को चुनौती दी जा सकती है.”

रेखा आर्य ने इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की मंशा भी जाहिर की. सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग इस मसले पर महाधिवक्ता से बात कर चुका है.

गौरतलब है कि महिला आरक्षण पर रोक का सबसे बड़ा असर, नयी नियुक्तियों की प्रक्रिया पर पड़ रहा है. वर्तमान अधियाचन में महिला आरक्षण के आधार पर रोस्टर तैयार किया गया है. यदि महिला आरक्षण समाप्त होता है तो आयोगों को तय अधियाचनों को दोबारा संबंधित विभाग के पास नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया तय करने के लिए भेजना होगा. इस प्रक्रिया में और ज्यादा वक्त लगेगा इसलिए सरकार इस मसले पर ज्यादा देर नहीं करना चाहती.

उधर आप और कांग्रेस ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के लिए सरकारी स्तर पर कमजोर पैरवी को वजह बताया है. (Uttarakhand Reservation for Women)

इसे भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 30 फीसदी महिला आरक्षण पर रोक लगा

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