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Thursday, March 12, 2026
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20 जनवरी न्यूज़ अपडेट : ब्रेकिंग

1. राजस्थान में महिला ने बेटी की हत्या कर चलती ट्रेन से फेंका शव

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में तीन साल की बच्ची की कथित तौर पर हत्या कर शव को चलती ट्रेन से फेंकने के आरोप में एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान सुनीता और सन्नी उर्फ माल्टा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात महिला ने अपनी बेटी किरण का गला घोंटा और सन्नी की मदद से उसके शव को बेडशीट में लपेट कर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन चली गई. पुलिस अधीक्षक (श्रीगंगानगर) आनंद शर्मा ने बताया कि वे सुबह छह बजकर 10 मिनट पर ट्रेन में सवार हुए और जब ट्रेन फतुही रेलवे स्टेशन से पहले नहर पर बने पुल पर पहुंची तो उन्होंने शव को चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया।

2. नशा तस्करों द्वारा घर में आग लगाने के बाद राजस्थान किशोर की मौत

पुलिस ने कहा कि हेरोइन की तस्करी में शामिल पिता-पुत्र की जोड़ी ने गुरुवार को एक व्यक्ति के घर में कथित तौर पर आग लगा दी, जिससे उसके सात साल के बेटे की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़, अजय सिंह ने कहा कि आरोपी बाज सिंह और उनके बेटे शारज को पंजाब के अबोहर से गिरफ्तार किया गया। पीलीबंगा, हनुमानगढ़ निवासी जसवीर दास, उनकी पत्नी मनप्रीत कौर और उनका बेटा एकमजीत सिंह सो रहे थे, तभी आरोपियों ने दरवाजे के नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

3. 8 साल पुराने रेप मामले में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के खिलाफ आठ साल पुराने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। विधायक रामदुलार के बार-बार समन करने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अदालत ने निर्देश जारी किया कि विधायक को 23 जनवरी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। सहायक जिला सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि म्योरपुर इलाके के एक व्यक्ति ने 4 नवंबर 2014 को पुलिस में शिकायत की थी कि पीड़िता के पति रामदुलार तत्कालीन ग्राम प्रधान ने कथित तौर पर अपनी बहन को धमकी देकर कई बार बलात्कार किया था।

4. बॉम्बे हाई कोर्ट ने वेणुगोपाल धूत को दी अंतरिम जमानत

आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन स्कैम केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत देने का फ़ैसला दिया. इस मामले में सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ़्तार किया था. सीबीआई ने गिरफ़्तारी की ये वजह बताई थी कि धूत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते देरे और जस्टिस पीके चव्हाण की खंडपीठ ने ये फ़ैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर धूत को रिहा कर दिया जाए. इस मामले में वेणुगोपाल धूत आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के साथ सह अभियुक्त हैं. इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नौ जनवरी को चंदा कोचर को जमानत दे दी थी.

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