बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र में कथित रूप से बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के क्लीनिक संचालित करने के मामले में आखिरकार पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इंडस न्यूज टीवी द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब कार्रवाई हुई है। हाफिजगंज थाने में कथित डॉ. अशोक विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला हाफिजगंज निवासी प्रद्युम्न कुमार की शिकायत से जुड़ा है। प्रद्युम्न कुमार ने आरोप लगाया था कि डॉ. अशोक विश्वास बिना वैध चिकित्सकीय डिग्री के क्लीनिक संचालित कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। शिकायत में गंभीर बीमारियों के इलाज, दवाइयां और इंजेक्शन देने तथा मरीजों से उपचार के नाम पर धन वसूलने जैसे आरोप लगाए गए थे।
शिकायत के बाद मामला IGRS के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा। बरेली मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से मामले की जांच कराई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कथित क्लीनिक का निरीक्षण किया और उसे सील कर दिया।
शिकायतकर्ता ने बाद में आरोप लगाया कि क्लीनिक सील होने के बावजूद कथित रूप से घर से चिकित्सा गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोबारा निरीक्षण किया। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की आख्या के अनुसार घर पर क्लीनिक संचालित किए जाने का कोई साक्ष्य टीम को नहीं मिला।
इसके बावजूद पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। FIR के लिए भेजी गई रिपोर्ट में डॉ. अशोक विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई थी।

इसके बाद 15 अगस्त 2026 को हाफिजगंज थाने में FIR संख्या 0462 दर्ज की गई। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 की धारा 15(3) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR में जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक मदन गोपाल को सौंपी गई है।



